रामगढ़ : रामगढ़ कैंट एरिया में कोरोना संक्रण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे स्वस्थ लोगों में यह तेजी से फ़ैल रहा है. खास कर दुकानदारों और ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की शिकायत के कारण ऐसा हो रहा है. शहर के शनिचरा बाजार से झंडा चौक के बीच यह शिकायत ज्यादा है. इस इलाके के पास ही कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है.
ऐसे में स्थानीय जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन के पास के क्षेत्रों की दुकानों में भीड़ को रोकने के लिए धारा 144 गुरुवार से ही लगा दी है. 16 जुलाई तक कपड़ों, रेडीमेड गारमेंट्स, जूता, चप्पल, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें अब बंद रहेंगी.
क्या है एसडीओ का आदेश
एसडीओ (अनुमंडल पदाधिकारी) ने शहर के कंटेनमेंट जोन के पास धारा 144 लगा दी है. शहर के शनिचरा बाजार (चेक पोस्ट) से झंडा चौक के इलाके के बीच अब कपड़ों के साथ-साथ फुटवियर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें 16 जुलाई तक बंद रहेंगी. इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की बिक्री पर रोक रहेगी. सर्विसिंग या मरम्मति के काम पर रोक नहीं रहेगी. कोविड-19 के संबंध में कोई भी सूचना अख़बारों में या टीवी पर बगैर सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के नहीं चलायी जायेगी.
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लीगल एक्शन
एसडीओ द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन पर दोषियों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के तहत कार्रवाई की जायेगी. साथ ही आइपीसी की धारा 188, 269, 270 और 271 के तहत भी एक्शन लिया जायेगा. यानी किसी भी हाल में 16 जुलाई तक कपड़े और अन्य चिन्हित दुकानों को बंद रखना होगा.