ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
दरअसल, मुख्यमंत्री ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें समन अवहेलना प्रकरण में निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से तो छूट दी गई थी, लेकिन न्यायिक कार्यवाही का सामना करने का निर्देश बरकरार रखा गया था. इसी आदेश के खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी.
इस अपील पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायमूर्ति जॉयमाला बाग़ची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव को स्थगित कर दिया.
अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें. अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.

