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    झारखंड में होमगार्ड के लिए नया नियम, सैलरी के लिए नई गाइडलाइन जारी

    AdminBy AdminApril 17, 2026No Comments2 Mins Read
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    रांची (झारखंड): राज्य के होमगार्ड जवानों के लिए वित्त विभाग ने सैलरी (कर्तव्य भत्ता) निकासी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब भत्ता मिलने से पहले सभी जवानों के बैंक खातों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।


     फॉर्म भरना जरूरी, नहीं तो रुकेगा भुगतान

    वित्त विभाग के आदेश के अनुसार:

    • सभी होमगार्ड जवानों को निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी भरनी होगी
    • फॉर्म को अपने-अपने जिला कार्यालय में जमा करना होगा
    • सभी दस्तावेजों को स्व-अभिप्रमाणित (Self-attested) करना अनिवार्य है

    👉 अगर कोई जवान यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो भत्ता का भुगतान रोक दिया जाएगा।


     क्या-क्या देनी होगी जानकारी?

    फॉर्म में जवानों को ये विवरण भरने होंगे:

    • पेयी आईडी और नाम
    • सैन्य संख्या
    • बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर
    • जन्म तिथि और नामांकन तिथि
    • आधार नंबर और पैन नंबर
    • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड

     वित्त विभाग का आदेश

    वित्त विभाग ने:

    • राज्य महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृहरक्षा वाहिनी को पत्र जारी किया
    • निर्देश दिया कि सत्यापन की प्रक्रिया भत्ता निकासी से पहले पूरी की जाए
    • इसके बाद गृहरक्षा वाहिनी ने सभी जिलों और जवानों को नोटिस भेजा

     एसोसिएशन ने जताई आपत्ति

    इस फैसले पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है।

    प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा:

    “ऐसा लग रहा है जैसे होमगार्ड जवानों के पास ही पूरा सरकारी खजाना है। विभाग को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।”


     निष्कर्ष

    सरकार जहां इस कदम को पारदर्शिता और सही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बता रही है, वहीं होमगार्ड संगठन इसे अनावश्यक प्रक्रिया मान रहा है। अब देखना होगा कि इस गाइडलाइन पर आगे क्या बदलाव होता है।

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