रांची: राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाले परिवारों को राज्य सरकार ग्रीन राशन कार्ड बनाकर एक रुपया प्रति किलो अनाज देगी. ग्रीन कार्ड में प्रति यूनिट (व्यक्ति) पांच किलो अनाज मिलेगा. 15 नवंबर से सरकार इस योजना को लागू करेगी. इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा. इसके लिए नये सिरे से आवेदन करना पड़ेगा.
तीन साल पहले तक राज्य में योजना से कार्डधारियों को राशन मिलता था. 2017 में सभी राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ दिया गया था. ग्रीन कार्ड के लिए लोग अॉनलाइन (सरकार की बेवसाइट आहार में) या अॉफलाइन आवेदन कर सकेंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी.
मुख्य बातें
- 15 नवंबर से राज्य सरकार ला रही योजना, नये सिरे से करना होगा आवेदन
- 17 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकेगा आवेदन
- ग्रीन कार्ड में प्रति यूनिट (व्यक्ति) पांच किलो अनाज मिलेगा
यहां ऑनलाइन करें आवेदन
- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट झारखंड डॉट जीओबी डॉट इन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट झारखंड डॉट इन में लॉग इन कर आवेदन का प्रारूप ले सकेंगे. प्रारूप को भरकर उसी साइट पर अॉनलाइन फॉर्म जमा किया जा सकेगा.
- देर शाम रांची लौटे सीएम ने कहा कि अब जो भी नियुक्ति होगी पुख्ता होगी
- दुमका में दो दिनों में 140 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास व परिसंपति का हुआ वितरण
17 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकेगा आवेदन
- 17-30 सितंबर तक आवेदन
- 1-10 अक्तू. तक आवेदन की जांच
- 11-15 अक्तू. प्रारूप का होगा प्रकाशन
- 16-21 अक्तू. आपत्ति-दावा की होगी जांच
- 22-31 अक्तू. निराकरण कर बनेगी सूची
- 08 नवंबर ग्रीन कार्डधारियों की सूची जारी
- 15 नवंबर राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से वंचित गरीब परिवारों को ग्रीन राशन कार्ड दिया जायेगा. इसके लिए गुरुवार से नये सिरे से आवेदन जमा लिये जायेंगे.