राज्य में अब वाटर कनेक्शन के लिए न ही लोगों को लाइन में लगने की जरूरत होगी और न ही दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे। लोग वाटर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार व जल संयोजन नियमावली-2020 के गठन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
तय समय में देना होगा कनेक्शन
नियमावली के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को एक तय समय में कनेक्शन देना होगा। इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का अनुमोदन किया जाएगा सब कुछ सही पाए जाने पर तय समय में आवेदक के घर में पानी का कनेक्शन लगा देना होगा।
चार प्रकार का होगा कनेक्शन
वाटर कनेक्शन मुख्य रूप से चार प्रकार का दिया जाएगा। इसमें रेसीडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन शामिल है। इन सभी का चार्ज भी अलग-अलग होगा। रेसीडेंशियल कनेक्शन में BPL परिवारों से APL परिवार की तुलना में आधा चार्ज लिया जाएगा। हालांकि, सरकार की तरफ से फिलहाल इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि किस प्रकार के कनेक्शन का कितना चार्ज होगा।
अवैध मीटर कनेक्शन वालों से वसूला जाएगा जुर्माना
नए प्रावधान के तहत जितने भी घरों में वाटर मीटर का कनेक्शन अभी तक नहीं है उसे कनेक्शन के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा अवैध मीटर लगाने वालों से जुर्माना वसूल कर उसे वैध बनाया जाएगा। ऐसे मीटरधारक जो एकमुश्त जुर्माना देना चाहेंगे, उन्हें जुर्माने में छूट भी दी जाएगी।