दुमका से गिरफ्तार पूर्व मंत्री हरिनारायण राय व उनकी पत्नी को गुरुवार को CBI के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में दोनों को पेश किया गया। हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने पर आय से अधिक संपत्ति मामले में दोनों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार कर दोनों को दुमका से सड़क मार्ग से रांची लाया गया।1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ कोर्ट के तत्कालीन विशेष जज बालकृष्ण तिवारी ने 14 दिसंबर 2016 को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को दोषी करार दिया था। आरसी 4ए10/एएचडीआर से जुड़े मामले में हरिनारायण राय एवं उनकी पत्नी सुशीला देवी को पांच-पांच साल की सजा सुनायी गई थी।साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।
2010 में सीबीआई ने अपने हाथ में लिया था केस
पहले यह केस झारखंड निगरानी ब्यूरो के पास था। सीबीआई ने 2010 में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय का केस झारखंड निगरानी ब्यूरो से अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की। वर्ष 2012 में सीबीआई ने पूर्व मंत्री पर आय से 94 फीसदी अधिक 1,46,25,354 रुपए अर्जित करने का आरोप पत्र दायर किया था।
2005-09 तक रहे थे मंत्री
इसमें पूर्व मंत्री के नाम पर रांची और देवघर जिले में आलीशान बंगला, डेयरी फार्म, पैतृक गांव में तालाब पाया था। इसके अलावा पत्नी और भाई के नाम 42 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला सही पाया था। सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र के मुताबिक पूर्व मंत्री ने साल 2005 से 2009 तक विधायक और मंत्री पद पर रहते हुए आय से अधिक यह संपत्ति अर्जित की थी।