रांची : आपदा प्रबंधन अधिनियम के आधार पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों को अगले आदेश तक… सभी सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी सैक्षाणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं थाना परिसर तथा सार्वजनिक स्थलों आर किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा व् सुपारी के साथ ही हुक्का, e –हुक्का, e –सिगरेट आदि किसी भी नाम से इस्तेमाल होने वाले तंबाकू पदार्थ इत्यादि के उपयोग एवं बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित) पूर्णतः प्रतिबन्ध किया गया है…
इस आदेश का पालन नहीं करने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी …
साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है की सभी सरकारी/ गैर सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है… और कोई भी व्यक्ति मास्क को इस्तेमाल के बाद सड़क पर नहीं फेकेगा और यदि ऐसा करता पाया गया तो भी कार्रवाई की जाएगी…