रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गुरुवार को मनी लांड्रिंग मामले में भी 7 साल सश्रम कारावास की सजा और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी ईडी कोर्ट ने लगाया है. ईडी कोर्ट ने सभी सम्पति जब्त करने का भी आदेश दिया है. एनोस एक्का के द्वारा जो भी सम्पति अवैध तरीके से कमाई गयी है या ब्लैक मनी को व्हाइट करने की नीयत से खरीदी गई है, उसे ईडी जब्त करेगी.
ईडी के विशेष जज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई. एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपया मनी लांड्रिंग का आरोप है. 21 मार्च को अदालत ने एनोस को दोषी करार दिया था. लॉकडाउन के कारण चार बार सजा की तिथि बढ़ानी पड़ी थी. अक्टूबर 2009 में एनोस के खिलाफ ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. ईडी ने 56 गवाहों के बयान दर्ज कराये, जबकि एनोस ने अपने पक्ष में 71 गवाहों को पेश किया.