रांची : झारखंड में अगला पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराया जा सकता है. राज्य सरकार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर मंथन कर रही है. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न राज्यों की पंचायत नियमावली का अध्ययन कर रहा है. अध्ययन के बाद पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव कराने की संभावना पर विमर्श किया जायेगा. उसके बाद जरूरत महसूस होने पर राज्य के पंचायत चुनाव नियमावली में बदलाव किया जायेगा. फिलहाल, राज्य में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने से संबंधित कोई नियम नहीं है.
दो बार दिया गया है अवधि विस्तार :
पंचायतों में विकास कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को लगातार दूसरी बार अवधि विस्तार दिया गया है. चुनाव होने तक कार्य संचालन के लिए तीन स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया है. समितियों में कार्यकारी प्रधान की भूमिका में विघटन के समय के मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष को जगह दी गयी है. उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में सरकारी अधिकारी भी नामित किये गये हैं.
बदलेगा नियम, दलीय आधार पर नहीं होगा मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव :
राज्य के नगर निकायों में अब मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा. इसके लिए वर्तमान नियमावली में परिवर्तन किया जायेगा. झारखंड विधानसभा के घोषित मानसून सत्र में ही नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव सदन में रखने की तैयारी की गयी है.
नगर विकास विभाग द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. यहां यह उल्लेखनीय है कि गत निकाय चुनाव में ही राज्य सरकार ने नियमावली में परिवर्तन कर दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने का प्रावधान किया था. अब एक बार फिर से नियमावली में संशोधन कर पूर्व की व्यवस्था लागू की जायेगी.
तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही चुनाव
कोविड-19 संक्रमण की आशंका के मद्देनजर पिछले डेढ़ वर्ष से राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव लंबित हैं. राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ही चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है. अब राज्य सरकार को चुनाव की तिथि निर्धारित करने का फैसला लेना है. विशेषज्ञों के मुताबि अक्तूबर महीने में तीसरी लहर पीक पर पहुंच सकती है. ऐसे में अक्तूबर के बाद ही चुनाव की तिथि निर्धारित करने पर चर्चा की जायेगी. तीसरी लहर की आशंका समाप्त होने के बाद नवंबर-दिसंबर में नगर निकायों और अगले वर्ष की शुरुआती महीनों में पंचायत चुनाव करायेे जा सकते हैं.

