झारखंड हाई कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में सांसद निशिकांत दुबे को राहत बरकरार रखा है। अब चार सप्ताह बाद मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। इसके पूर्व की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। इस दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे। अदालत ने पूर्व दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा। पूर्व में अदालत ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ सासंद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कहा कि उनके खिलाफ विष्णुकांत झा नामक व्यक्ति ने देवघर में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनकी एमबीए की डिग्री फर्जी है। इस मामले में बिना जांच किए ही पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर ली है। जबकि यह आरोप बेबुनियाद है। यह मामला राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है और पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। इस पर अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि अदालत के पूर्व के आदेश का पालन करें। कहा कि कोर्ट सांसद निशिकांत दुबे को परेशान नहीं करेगी।