Ranchi : एक माह के अंदर योगदान नहीं देने वाले एपीपी (सहायक लोक अभियोजन) की नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी. इससे संबंधित आदेश गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की है. जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक लोक अभियोजन के रूप में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए योगदान की तिथि से आवंटित जिलों में औपबंधिक रूप से नियुक्त और पदस्थापित किया गया है.
नियुक्त अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से योगदान देने का निर्देश दिया गया था. लेकिन कई अभ्यर्थियों ने आवंटित जिले में अब तक योगदान नहीं दिया है. ऐसे अभ्यर्थी एक महीने के अंदर आवंटित जिले में अगर योगदान नहीं देते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आपको इसमें कोई रुचि नहीं है और आपकी नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.