दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गयी है। लेकिन उनका जेल से बाहर आना अभी सम्भवन नहीं होगा। केजरीवाल को शराब घोटाले के ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन इसी मामले में वह सीबीआई की कस्टडी में हैं। चूंकि केजरीवाल को सीबीआई वाले मामले में राहत नहीं मिली है, इसलिए वह जेल से बाहर नहीं आ पायेगे।
इसके साथ ही केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है। जहां तीन जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जबतक सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तबतक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट में जमानत दी गई है। चूंकि सीबीआई ने भी केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था, इसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। इसलिए वह अभी जेल में रहेंगे।
इसे भी पढें: नेपाल में मौसम का कहर; भूस्खलन में दो बसें त्रिशूली नदी में बहीं, 65 लोग लापता