झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव (Yogendra Sao) को राहत नहीं मिली है. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में क्रिमिनल अपील पर हुई सुनवाई में डबल बेंच ने उनकी (Yogendra Sao) उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में रांची सिविल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी.
चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी
योगेन्द्र साव की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बहस की. योगेन्द्र साव की ओर से हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी.