Ranchi News: झारखंड में शराब घोटाला के जरिये मनी लांड्रिंग करने के आरोपी शराब कारोबारी Yogendra Tiwari की जमानत याचिका रांची प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी. पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। योगेंद्र तिवारी की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया और रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बहस की।
झारखंड के बड़े शराब और बालू कारोबारी
योगेंद्र तिवारी की गिनती झारखंड के बड़े शराब और बालू कारोबारी के रूप में होती है। अगस्त महीने में ईडी की टीम ने योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां ईडी की टीम को कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। इससे पहले आयकर विभाग कीटीम ने भी योगेंद्र तिवारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। इडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब घोटाला के जरिये अवैध कमाई करने और मनी लांड्रिंग का आरोप है। इस मामले में इडी ने 23 अगस्त को 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी।