रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा अगले 60 के लिए जारी रहेगी. COTPA Act के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक है। इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर, रांची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंदर अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है. कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बचेगा बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा तथा बिक्री की अनुमति नहीं देगा।
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