अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी। दोनों आरोपियों की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि भगवान भगत और सुनील यादव के खिलाफ रांची PMLA की विशेष कोर्ट अवैध खनन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे आरोप गठित कर चुका है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं। भगवान भगत और सुनील यादव फिलहाल जेल में बंद है।
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