राजधानी रांची के हजारों राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। जिला प्रशासन ने 43,192 राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें वे लाभुक शामिल हैं, जिन्होंने पिछले छह महीने से लेकर पांच साल तक अपने हिस्से का अनाज नहीं लिया है।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी ऐसे कार्डधारकों को एक सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि इस दौरान लाभुक न तो अनाज का उठाव करते हैं और न ही ई-केवाईसी पूरा कराते हैं, तो उनके कार्ड स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे।
क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े?
जिला प्रशासन के मुताबिक, स्थिति बेहद चिंताजनक है।
- 16,998 कार्डधारकों ने 6 महीने से अनाज नहीं लिया है।
- 13,328 कार्डधारकों ने 1 साल से अनाज नहीं लिया है।
- 8,796 कार्डधारकों ने 3 साल से अनाज नहीं लिया है।
- 4,070 कार्डधारक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक बार भी अनाज का उठाव नहीं किया है।
क्यों हो रही है कार्रवाई?
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो न तो जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों से अनाज उठा रहे हैं और न ही ई-केवाईसी करा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इन लोगों को वास्तव में अनाज की आवश्यकता नहीं है और संभव है कि उन्होंने राशन कार्ड सिर्फ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से बनवाया हो।
क्या कहता है कानून?
यह कार्रवाई झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2024 के तहत की जा रही है। नियम के अनुसार, यदि कोई लाभुक 6 महीने से अधिक समय तक अनाज नहीं लेता है, तो जांच के बाद उसका कार्ड रद्द किया जा सकता है।