झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम Hemant Soren और उनके पारिवारिक सदस्यों को खनन पट्टा दिये जाने और अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना दिया है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीएम के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा.
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