दुमका: 2017 में गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र में सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दुमका के एमपी-एमएलए विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट मोहित चौधरी ने फैसला सुनाते हुए बाय इज्जत बरी कर दिया.
यह मामला महागामा थाना कांड संख्या 72/2017 से जुड़ा है, जिसमें भादवि की धारा 147, 149, 353, 332, 427, 283, 504, 506 एवं 120B के तहत आरोप दर्ज किए गए थे.
घटना वर्ष 2017 की है — जब महागामा में सड़क दुर्घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम किया था। उस दौरान दीपिका सिंह पांडेय, जो उस वक्त कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थीं, मौके पर पहुंची थीं
अदालत में 12 लोगों की गवाही हुई। गवाहों के बयान और साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने मंत्री दीपिका सिंह पांडेय को बरी कर दिया।