Change from October 2023: अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। इस अक्टूबर महीने में कई वित्तीय बदलाव हो रहे हैं जो आम आदमी के रोजमर्रा जिन्दगी पर असर डालेंगे। तो आइये देखते हैं, वित्तीय बदलावों का आपकी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है?
नया कर संग्रह नियम
1 अक्टूबर, से एक नया कर संग्रह नियम TCS लागू किया जाएगा। इस नियम के दायरे में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों के साथ-साथ विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले भी शामिल होंगे। नये नियम के अनुसार यह केवल विदेश यात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विदेश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन भी शामिल होंगे। इस नियम के तहत अलग-अलग ट्रांजैक्शन के लिए 20% टैक्स कलेक्शन शामिल होगा।
डीमैट खाता नामांकन
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वैसे तो ट्रेडिंग खाते, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए नामांकन की समय सीमा 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी है, लेकिन सेबी ने डीमैट खाता नामांकन अनिवार्य कर दिया है। सेबी ने 30 सितंबर तक नामांकन का समय दिया था, जिसका पालन नहीं किए जाने पर 1 अक्टूबर से खातों को फ्रीज करने की बात की गई थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा ढील दी गई है।
बचत स्कीम्स के लिए आधार और पैन
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) जैसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में निवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड विवरण प्रस्तुत करनो के कहा गया था। जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्हें 1 अक्टूबर से निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।
एकीकृत जन्म प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण बदलाव के साथ 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 प्रभावी हो जायेगा। इसके अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, मतदाता पंजीकरण, आधार संख्या प्राप्त करना, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी नियुक्तियों सहित विभिन्न आवश्यक उद्देश्यों के लिए एक एकीकृत दस्तावेज के रूप में काम करेगा।
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