सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ फैसला पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार ने संविधान के अंदर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय के साथ जेके की संप्रभुता खत्म हो गयी है। राज्य में देश का संविधान ही सबसे ऊपर है।