रांची : रांची स्थित सेना की जमीन घोटाला मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. अब छवि रंजन अपनी नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट का रूख कर सकते हैं. विदित हो कि लैंड स्कैम मामले से जुड़े अन्य आरोपियों अफसर अली, अमित अग्रवाल और प्रदीप बागची की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है.
बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. बताते चलें कि आईएएस छवि रंजन बीते तीन माह से जेल की सलाखों के पीछे हैं.