EPFO Rules – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पेंशन हमेशा से एक बड़ा सहारा रही है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे अब सिर्फ 10 साल की नौकरी करने के बाद भी आपको पेंशन का लाभ मिल सकेगा। पहले जहां पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी थी, अब इस फैसले के बाद लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। चलिए जानते हैं इस बदलाव की पूरी जानकारी, इसके नियम-कानून और पेंशन की गणना की प्रक्रिया।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। पहले पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य था, लेकिन अब विशेष परिस्थितियों में अगर कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो उसे भी पेंशन मिलने लगेगी।
- यह नियम EPS यानी Employee Pension Scheme, 1995 के तहत लागू होता है।
- अगर कोई कर्मचारी 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी करता है और फिर नौकरी छोड़ देता है, तो भी वह पेंशन के लिए पात्र होता है।
- 58 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन की शुरुआत होगी।
किसे मिलेगा इस फैसले का फायदा?
इस फैसले से उन कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा होगा जो:
- कम वेतन पर निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं
- जिनकी नौकरी की स्थिरता नहीं है या बार-बार नौकरी बदलनी पड़ती है
- जो 10 साल या उससे थोड़ा ज्यादा काम करने के बाद निजी कारणों से नौकरी छोड़ देते हैं
- महिलाएं जो शादी या पारिवारिक कारणों से करियर से ब्रेक लेती हैं
EPFO के नियमों के अनुसार पेंशन की गणना एक विशेष फॉर्मूले से होती है:
पेंशन = (पेंशन योग्य सैलरी × सेवा के वर्ष) / 70
जहां पेंशन योग्य सैलरी अधिकतम ₹15,000 मानी जाती है।
मान लीजिए:
- आपकी पेंशन योग्य सैलरी = ₹15,000
- नौकरी की अवधि = 12 वर्ष
तो पेंशन होगी = (15000 × 12) / 70 = ₹2,571 प्रति माह
अगर किसी ने 30 साल काम किया है:
- पेंशन = (15000 × 30) / 70 = ₹6,429 प्रति माह
पेंशन गणना टेबल:
नौकरी के वर्ष | पेंशन योग्य सैलरी | अनुमानित मासिक पेंशन |
---|---|---|
10 साल | ₹15,000 | ₹2,143 |
12 साल | ₹15,000 | ₹2,571 |
15 साल | ₹15,000 | ₹3,214 |
20 साल | ₹15,000 | ₹4,286 |
25 साल | ₹15,000 | ₹5,357 |
30 साल | ₹15,000 | ₹6,429 |
35 साल | ₹15,000 | ₹7,500 |
पेंशन के लिए आपको EPFO पोर्टल पर जाकर EPS का फॉर्म-10D भरना होता है। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- सेवा प्रमाण पत्र
- ईपीएफ नंबर
प्रक्रिया:
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- “Online Services” में जाकर “Claim (Form-10D)” चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- Submit करें और ट्रैकिंग नंबर सुरक्षित रखें।
मैंने अपने एक करीबी दोस्त को देखा है, जो एक प्राइवेट कंपनी में करीब 11 साल तक काम करने के बाद अचानक नौकरी छोड़नी पड़ी। पहले वो काफी परेशान था क्योंकि पेंशन का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन EPFO के इस नए नियम के बाद उसने फिर से उम्मीद पाई और आज वह आत्मनिर्भर महसूस करता है कि रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आमदनी तो रहेगी।