रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को झारखंड से बाहर जाने की अनुमति मिल गई है. रांची PMLA कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें तमिलनाडु जाने की अनुमति प्रदान कर दी है. बता दें कि, PMLA कोर्ट में छवि रंजन की ओर से याचिका दायर कर तमिलनाडु के तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की अनुमति मांगी गई थी.
अनुमति मिलने के बाद छवि रंजन 17 नवंबर से 21 नवंबर तक झारखंड से बाहर रहेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीसी छवि रंजन को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह जमानत अवधि के दौरान केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. साथ ही ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बगैर झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे. इस वजह से छवि रंजन ने PMLA कोर्ट से तमिलनाडु जाने की अनुमति ली है.

