JPSC Exam राज्य कैबिनेट ने बुधवार को कई लोक लुभावन फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य सरकार ने 11वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में सात वर्षों की छूट दी है। अधिकतम उम्र की गणना एक अगस्त 2017 की तिथि से की जाएगी, जबकि न्यूनतम उम्र की गणना एक अगस्त 2014 की तिथि से होगी। इस प्रकार सभी को कम से कम सात वर्षों की छूट अवश्य मिलेगी।
जेपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी
- एक से अधिक शादी करने वाले अभ्यर्थी नहीं दे सकते हैं परीक्षा
- पहले 21 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी ले सकते थे भाग
- आरक्षित वर्गों के लिए उम्र सीमा में अलग-अलग छूट भी दी गई थी
- एससी, एसटी, महिला को 32 फीसद अंक लाना जरूरी
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34 फीसद अंक लाना जरूरी
- पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 फीसद अंक अनिवार्य
- लुप्तप्राय जनजाति को 30 फीसद अंक अनिवार्य
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 40 फीसद अंक अनिवार्य
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- सरकारी कर्मियों के लिए होम लोन के नियमों में छूट दी गई है।
- अब 60 लाख तक का ऋण उन्हें बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल सकेगा।
- राज्य में 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।
- इसके पूर्व तक पेंशन 60 वर्ष से अधिक के लोगों को ही मिलती थी।
- राज्य सरकार ने 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।
- इसी प्रकार सीआइडी के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट के गठन का स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- वित्त विभाग के आधा दर्जन अनियमित कर्मियों को नियमित कर दिया गया है।
- महिला बाल विकास विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है, जिसके अनुसार गर्भवती महिलाओं को मातृ किट का वितरण होना है।
- एक किट पर 1500 का खर्च आएगा और लगभग छह लाख महिलाओं को किट दिया जाएगा।
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