धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रोसेस के बारे में पूछा. जिसमें CBI की तरफ से मौखिक तौर पर बताया गया कि व्हाट्सएप चैट लिए मांगी गई जानकारी की रिपोर्ट आ गई है.
लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है. इसपर कोर्ट ने कहा कि जब रिपोर्ट आई है कुछ भी संदिग्ध नहीं है. और निचली अदालत से मामले में दोषी को सजा मिल गई है. तो अब इस पर आगे की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है.