हेमंत सोरेन ने रांची के आर्मी जमीन खरीद-बिक्री में हुए घोटाले में प्रवर्तन निदेशाल द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, इस पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए 9 फरवरी को इस केस में जवाब मांगा है और आगे की तारीख 12 फरवरी मुकर्रर कर दी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशाल द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से याचिका को वापस लेते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट में ले गये थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जायें।
बता दें कि कि जमीन घोटाला मामले में ED द्वारा धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ हेमंत सोरेने की याचिका पर सुनवाई की थी।
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