साहिबगंज के चर्चित रिबिका हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। रिबिका पहाड़िन हत्याकांड के तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस हत्याकांड के तीन आरोपियों को जमानत मिली है जिनमें पति आमिर हुसैन, महताब और गुलेरा शामिल हैं> सभी मुख्य अभियुक्त दिलदार अंसारी के रिश्तेदार हैं।
अदालत ने शर्तों के साथ दी है जमानत
अदालत ने इन्हें जमानत देते हुए शर्त रखी है कि आरोपियों को रोज थाना में आकर हाजिरी लगानी होगी और 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भरने होंगे। यह अहम फैसला हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने दिया है। आरोपियों ने इस मामले में जमानत याचिका की अपील की थी जिस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। आरोपियों की तरफ से वकील रोहन मजूमदार ने बहस की और जमानत देने की मांग की थी।