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    Home»झारखण्ड»जेपी पटेल के दल-बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब
    झारखण्ड

    जेपी पटेल के दल-बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

    AdminBy AdminAugust 6, 2024No Comments2 Mins Read
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    jharkhand high court
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    रांची: लोकसभा चुनाव में पार्टी बदल कर हजारीबाग से चुनाव लड़ने वाले जेपी पटेल की सदस्यता को झारखंड विधानसभा के स्पीकर ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया है। स्पीकर ट्रिब्यूनल के इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चुनौती की इस याचिका पर आज सुनवाई हुई।

    सुनवाई के बाद जेपी पटेल के दल-बदल को लेकर शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हाईकोर्ट ने नोटिस किया है। अदालत ने उनसे जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइल एवं प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज मांगा है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

    दरअसल 25 जुलाई को स्पीकर ट्रिब्यूनल ने मांडू विधायक रहे जेपी पटेल की सदस्यता को दल-बदल कानून का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। जिसके बाद जेपी पटेल ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौत दी। जहां उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें बिना सुने हुए और बिना अवसर प्रदान किए हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है।

    जबकि विधानसभा अध्यक्ष के पास अन्य सदस्यों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी कई मामले अभी लंबित हैं। ऐसे में आदेश को रद्द करते हुए सदस्यता बहाल की जाए।

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