जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को जमानत मिल गयी है। हाईकोर्ट से आज इस पर फैसला लिया गया और उन्हें जमानत दी गयी है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभय सिंह अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे क्योंकि जुगसलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोड्क्शन भी करा दिया।
बता दें कि कोर्ट ने 12 जुलाई को मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है।
क्या था मामला:
जमशेदपुर में रामनवमी के पहले किसी धार्मिक स्थल पर प्रतिबंधित मांस फेंका गया था। इसको लेकर दोनों पक्षों में दंगा हुआ। जिसमें 12 पुलिस वाले घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में 160 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। अब तक पुलिस ने करीब 60 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।