झारखंड के चर्चित शराब घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है. रांची की विशेष एसीबी कोर्ट ने उन्हें डिफॉल्ट बेल दे दी है. बताते चले कि यह फैसला उस याचिका पर सुनाया गया, जिसमें विनय चौबे के वकील ने तर्क दिया था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है.
कानूनी प्रावधानों के तहत यदि किसी आरोपी के खिलाफ तय अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो उसे डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है. अदालत ने इसी आधार को मान्य मानते हुए जमानत मंजूर कर ली. इससे पहले भी इसी घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में चार्जशीट में देरी के कारण उन्हें राहत मिल चुकी है.

