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    Home»Breaking News»Indian Railway: अब ट्रेन हादसे के पीड़ितों को म‍िलेगा 10 गुना ज्‍यादा मुआवजा, किसको कितना मिलेगा पैसा?
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    Indian Railway: अब ट्रेन हादसे के पीड़ितों को म‍िलेगा 10 गुना ज्‍यादा मुआवजा, किसको कितना मिलेगा पैसा?

    AdminBy AdminSeptember 22, 2023Updated:September 22, 2023No Comments3 Mins Read
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    Indian Railway: रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला करते हुए ट्रेन हादसों के मुआवजे में भरी वृद्धि कर दी है. रेलवे बोर्ड (Railway board) की तरफ से ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के लिए बड़ा ऐलान क‍िया गया है. (Railways increases ex-gratia Payments) रेलवे ने ट्रेन दुर्घटना में क‍िसी की मौत होने या जख्‍मी होने पर मिलने वाले मुआवजे को राशि 10 गुना बढ़ा द‍िया है. इससे पहले मुआवजे की राश‍ि को आखिरी बार 2012 और 2013 में बदला गया था. रेलवे की तरफ से क‍िया गया बदलाव गंभीर और मामूली चोट वालों के ल‍िए भी लागू होगा. नए बदलाव के तहत रेलवे की तरफ से मौत के मामलों में राहत सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसी तरह गंभीर चोट लगने पर दी जाने वाली मदद की सहायता राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर द‍िया गया है.

    नए न‍ियम को 18 सितंबर से प्रभावी क‍िया गया

    ट्रेन दुघर्टना में यद‍ि क‍िसी को मामूली चोट लगती है तो 5000 रुपये की मदद राश‍ि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है. रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटना में जान गंवाने वाले और जख्‍मी यात्रियों के पर‍िवार को दी जाने वाली सहायता राश‍ि को संशोधित करने का फैसला क‍िया गया है. यह भी बताया गया क‍ि सड़क से जाने वालों की भी मदद राश‍ि को बढ़ा द‍िया गया है. यह न‍ियम ऐसे लोगों के ल‍िए लागू होगा जो मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए.’ रेलवे की तरफ से इस न‍ियम को 18 सितंबर से प्रभावी कर द‍िया गया है.

    अब 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी

    रेलवे के नए न‍ियम के अनुसार ट्रेन और मानवयुक्त लेवल क्रॉस‍िंग दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों के पर‍िवार को अब 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. इसी तरह यद‍ि कोई यात्री गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे अब 2.5 लाख रुपये म‍िलेंगे. इसी तरह साधारण चोट वाले यात्रियों को अब 50,000 रुपये म‍िलेंगे. पहले यह रकम मरने वालों के ल‍िए 50,000 रुपये, गंभीर रूप से जख्‍मी व्‍यक्‍त‍ि के ल‍िए 25000 रुपये और साधारण जख्‍मी व्‍यक्‍त‍ि के ल‍िए 5000 रुपये थी.

    रेलवे की तरफ से क‍िसी भी अप्रिय घटना में आतंकी हमला, ह‍िंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे घटना को शाम‍िल क‍िया गया है. ट्रेन इसी तरह दुर्घटना के मामले में गंभीर घायलों को 30 दिन से ज्‍यादा समय तक अस्पताल में एडम‍िट रखने पर अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा करते हुए कहा गया क‍ि हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, उस ह‍िसाब से 3000 रुपये रोजाना के जारी क‍िए जाएंगे.

    इसे भी पढें: झारखंड दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, उपायुक्तों के साथ महत्वपूर्ण बैठक

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