जमशेदपुर(नागेन्द्र कुमार): अल-कायदा की शाखा अल-कायदा इन इंडियन सबकान्टिनेंट (एक्यूआइएस) के संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई. दिल्ली पुलिस कटकी को तिहाड़ जेल से लेकर जमशेदपुर पहुंची जहां उसे एडीजे 1 संजय कुमार उपाध्याय के कोर्ट में पेश किया गया. अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी ओडिशा से की गई थी. बिष्टुपुर थाने में अब्दुल सामी, अब्दुल रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल मसूद और नसीम समेत अन्य के विरुद्ध आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ने, संगठन का विस्तार करने, जेहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह की प्राथमिकी 25 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी. अब्दुल शामी और कटकी समेत पांच को पटियाला हाउस न्यायालय ने सुनाई थी सजा .
देशभर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने के लिए दिल्ली
पटियाला हाउस की विशेष न्यायालय ने अलकायदा के चार आतंकियों को सात साल पांच माह सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा 14 फरवरी 2023 को सुनाई थी. अलकायदा के एक आतंकी अब्दुल को तिहाड़ से जमशेदपुर जेल शिफ्ट किया गया है . अब्दुल रहमान समेत चार को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी . अलकायदा की शाखा अल-कायदा इन इंडियन सबकांटिनेंट (एक्यूआइएस) के आतंकी जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र धतकीडीह निवासी अब्दुल सामी को दिल्ली पुलिस ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में पेश किया . पुलिस ने अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में प्रोडक्शन वारंट पर पेश किया था . कागजी कार्रवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में भेजने का आदेश दिया . वहीं, अब्दुल सामी के सहयोगी ओडिशा निवासी अब्दुल रहमान कटकी को भी न्यायालय ने प्रोडक्शन वारंट पर जमशेदपुर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया है .
अब्दुल रहमान कटकी के अधिवक्ता दिलीप कुमार महतो ने बताया कि दोनों समेत अन्य आरोपियों के विरुद्ध जमशेदपुर न्यायालय में सुनवाई चल रही है . बिष्टुपुर थाना में अब्दुल सामी, अब्दुल रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल मसूद और नसीम समेत अन्य के विरुद्ध बिष्टुपुर थाना में आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ने, संगठन का विस्तार करने, जेहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह की प्राथमिकी 25 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी . अब मामले को झारखंड एटीएस देख रहा है . बता दें कि देशभर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने के लिए दिल्ली पटियाला हाउस की विशेष न्यायालय ने अलकायदा के चार आतंकियों को सात साल पांच माह सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा 14 फरवरी 2023 को सुनाई थी . सजा पाने वालों में जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र धतकीडीह निवासी अब्दुल सामी, ओडिशा के कटक जिला के जगतपुर के मौलाना मो. अब्दुल रहमान कासमी समेत मो. आसिफ और जफर मसूद है . सभी पर 10 फरवरी 2023 को न्यायालय में आरोप सिद्ध हुआ था . मामले में दोषियों के खिलाफ 2017 में आरोप तय किए गए थे . सभी को दिल्ली के स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया था .
क्या है मामला ?
अब्दुल सामी को दिल्ली पुलिस ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में पेश किया था जहां से कोर्ट ने उसे जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में भेजने का आदेश दिया है . आरोपी पर युवाओं को भड़काने और देशद्रोह सहित कई मामले दर्ज हैं अब इस मामले को एटीएस देख रहा है . अब्दुल सामी के सहयोगी ओडिशा निवासी अब्दुल रहमान कटकी को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा .
अब्दुल सामी को हरियाणा से किया था गिरफ्तार
18 जनवरी 2016 को बिष्टुपुर धतकीडीह निवासी अब्दुल सामी को दिल्ली की स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया था . उसकी गिरफ्तारी ओडिशा के अब्दुल रहमान कटकी की निशानदेही पर की गई थी . 25 जनवरी 2016 को दिल्ली की स्पेशल शाखा की जानकारी पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना की पुलिस ने बिष्टुपुर के धतकीडीह के रजक कालोनी निवासी साथी अकरम शेख मसूद और मानगो आजादनगर निवासी नसीम अख्तर को मानगो से गिरफ्तार किया था . अब्दुल सामी और अब्दुल रहमान कटकी दिल्ली के तिहाड़ जेल में थे .