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    Home»Breaking News»Jharkhand High Court: कोर्ट फीस बढ़ाने के मामले में सरकार से मांगा जवाब
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    Jharkhand High Court: कोर्ट फीस बढ़ाने के मामले में सरकार से मांगा जवाब

    AdminBy AdminNovember 20, 2025No Comments2 Mins Read
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    Jharkhand High Court, Court Fee Increase Jharkhand, JSSC Assistant Acharya Recruitment, Tarannum Sahiba Case, MD Javed Ansari BEd Certificate, Jharkhand Legal News, Ranchi HC Updates, Court Fee Discrepancy, Jharkhand Advocate Association
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में आज कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) की ओर से दाखिल रिपोर्ट में विसंगति पाई गई।

    अदालत ने सरकार से पूछा कि सरकार की रिपोर्ट अलग क्यों है। सरकार ने संबंधित विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट देने की बात कही। हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 से 2021 तक हुए कोर्ट फीस कलेक्शन का विवरण मांगा है। यह याचिका झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ दाखिल की थी।


    सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में भी सुनवाई

    हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता तरन्नुम साहिबा का कहना है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के तहत आवेदन किया था, लेकिन JSSC ने उनके जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया। वहीं, एमडी जावेद अंसारी ने अपनी बीएड सर्टिफिकेट की वैधता की पुष्टि की और JSSC के निर्णय को निरस्त करने की मांग की।

    अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

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