IAS वंदना डाडेल को राहत सीबीआई जांच नहीं होगी. राज्य की तत्कालीन उद्योग सचिव वंदना डाडेल (IAS Vandana Dadel) को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने दादेल के खिलाफ सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया है.
सिंगल बेंच ने वंदना की भूमिका को संदिग्ध माना था
हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की सिंगल बेंच ने बेबको मोटर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया था कि आयडा ने नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित किया। कई संस्थानों के लिए जमीन की व्यावसायिक दर तय की है। इसी आधार पर कोर्ट ने आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग सचिव वंदना की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए सीबीआई जांच एवं विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए थे। बता दें कि वंदना ने कंपनी पर 51 लाख रुपए देने का नोटिस दिया था। इसको कंपनी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था।