JSSC News: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य में सहायक शिक्षकों के 26 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. इस संबंध में बहादुर महतो और अन्य की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की वर्ष 2023 की नियमावली के तहत बीआरपी और सीआरपी संविदाकर्मियों को सहायक में 50 फीसदी आरक्षण लाभ नहीं दिया गया है. जबकि पिछली नियमावली में इन्हें आरक्षण प्राप्त था. हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.
JSSC के मुताबिक अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 24 अक्टूबर तक किया जा सकता है. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 26 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं. वहीं JSSC ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रिट संख्या 4049/2023 में झारखंड हाईकोर्ट जो भी अंतिम आदेश पारित करेगा, उससे सभी नियुक्तियां प्रभावित होंगी.
बीआरपी-सीआरपी को आरक्षण देने की थी मांग
बीआरपी-सीआरपी को आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर बहादुर महतो ने हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि पिछली नियमावली में बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त था. हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने इस मामले में जेएसएससी ( झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी.
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