Close Menu
कोयलाचंल संवाद

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    ओडिशा और झारखंड के जज संभालेंगे बंगाल में SIR की कमान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

    February 25, 2026

    ईडी समन विवाद में सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

    February 25, 2026

    धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

    February 25, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • E-Paper
    • ताजा हिंदी खबरें
    • झारखंड
    • रांची
    Facebook X (Twitter) Instagram
    कोयलाचंल संवादकोयलाचंल संवाद
    Subscribe
    • कोयलांचल संवाद
    • झारखण्ड
    • बिहार
    • राष्ट्रीय
    • बिज़नेस
    • नौकरी
    • मनोरंजन
    • अंतरराष्ट्रीय
    • खेल
    • E-Paper
      • E-paper Dhanbad
      • E-Paper Ranchi
    कोयलाचंल संवाद
    Home»Breaking News»ओडिशा और झारखंड के जज संभालेंगे बंगाल में SIR की कमान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
    Breaking News

    ओडिशा और झारखंड के जज संभालेंगे बंगाल में SIR की कमान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

    AdminBy AdminFebruary 25, 2026No Comments2 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Copy Link Pinterest Email
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter Copy Link Pinterest Email

    बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक अभूतपूर्व आदेश दे रहा है। पहले तार्किक विसंगतियों की जांच और अनमैप नामों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने के आदेश दिए थे।

    लेकिन 500000 लोगों के नामों की जांच के लिए राज्य के न्यायिक अधिकारी पर्याप्त न होने पर शीर्ष अदालत ने पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को भी तैनात करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वह तीन वर्ष या उससे अधिक अनुभव रखने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन व सिविल जज जूनियर डिविजन की भी तैनाती कर सकते हैं ताकि जांच का काम जल्दी पूरा हो।

    इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि जांच के दौरान एसआईआर के लिए मान्य दस्तावेजों के अलावा माध्यमिक यानी कक्षा दस का एडमिट कार्ड और माध्यमिक प्रमाणपत्र व पहचान के लिए आधार मान्य होंगे। 14 फरवरी से पहले डिजिटली या फिजिकली जमा कराए गए दस्तावेज ही स्वीकार किये जाएंगे।

    अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित होगी लेकिन तब तक जांच का काम पूरा न हो पाने के कारण चुनाव आयोग को उसके बाद भी पूरक मतदाता सूची प्रकाशित करने की इजाजत होगी जिसे अंतिम मतदाता सूची का हिस्सा माना जाएगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जोयमाल्या बाग्ची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 22 फरवरी को भेजे पत्र के आलोक में दिए।

    Share. WhatsApp Facebook Twitter Email Copy Link
    Admin

    Related Posts

    ईडी समन विवाद में सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

    February 25, 2026

    धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

    February 25, 2026

    झारखंड विधानसभा: अधूरे टेंडर पर हंगामा, समीक्षा के बाद कार्रवाई का आश्वासन

    February 25, 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Recent Posts
    • ओडिशा और झारखंड के जज संभालेंगे बंगाल में SIR की कमान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
    • ईडी समन विवाद में सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
    • धनबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
    • झारखंड विधानसभा: अधूरे टेंडर पर हंगामा, समीक्षा के बाद कार्रवाई का आश्वासन
    • वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आया परिवार, तीन की मौके पर मौत
    • चंपई सोरेन के पोते की कुल्लू में रहस्यमयी मौत! स्कीइंग के बाद क्या हुआ ऐसा?
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo YouTube
    • E-Paper
    • Content Policy Guidelines
    • Privacy Policy
    • Terms of Use
    © 2026 Koylanchal Samvad. Designed by Aliancy Technologies.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.