मुखबिरी के मामले में दो लोगों की हत्या कर दिये जाने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट ने तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार देने के बाद बुधवार को सजा भी सुना दी है। हत्या के दोषी करार दिये गये पौलुस और जेठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। इसके साथ ही दोनों को आर्थिक दण्ड भी लगाया गया है। पौलुस सुरीन को जहां 25 हजार रुपयों का अर्थदण्ड लगाया गया है, वहीं, जेठा कच्छप को यह अर्थदण्ड 45 हजार रुपयों का लगाया गया है। दोषी अगर अर्थदण्ड नहीं देते हैं तो उन्हें एक-एक साल की सजा और भुगतनी होगी।
बता दें कि 2013 के मामले में पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को सजा सुनाई गयी है। तब तोरपा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी। इसी केस में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने सजा के बिन्दुओं पर विचार के बाद सजा सुनाई है। अदालत ने तीन महिलाओं और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर भी किया है।