झारखंड में 5 जुलाई तक सभी रिटेल काउंटर से शराब की बिक्री नहीं होगी. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है. क्योंकि झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को 5 जुलाई तक सेल और डिपॉजिट के भौतिक सत्यापन का काम पूरा करना है. तब तक जिस रिटेल काउंटर पर यह प्रक्रिया चलेगी, वहां शराब की बिक्री संभव नहीं हो पाएगी.
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से कहा गया कि खुदरा उत्पाद दुकानों के हैंडओवर/टेकओवर के शुरू होने के बाद हैंडओवर/टेकओवर पूर्ण होने तक उन दुकानों से शराब की बिक्री बंद रहेगी.
विभाग ने अपने आदेश में इन बिंदुओं का किया जिक्र:-
- दिनांक 01.07.2025 से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों का JSBCL को हैंडओवर/टेकओवर प्राप्त करने के क्रम में भौतिक सत्यापन और सेल और डिपॉजिट की राशि का सत्यापन किया जाना है.
- इस कार्य को दिनांक 05.07.2025 तक पूर्ण किया जाना है.
- जिलों में अवस्थित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों की समुचित हैंडओवर/टेकओवर के लिए जिला स्तर से एक शेड्यूल निर्धारित किया जाना है.
- खुदरा उत्पाद दुकानों के हैंडओवर/टेकओवर शुरू होने के बाद और हैंडओवर/टेकओवर पूर्ण होने तक उन दुकानों से शराब की बिक्री बंद रहेगी.
- स्टॉक वेरिफिकेशन और हैंडओवर/टेकओवर पूर्ण होने के बाद खुदरा उत्पाद दुकानों से शराब की बिक्री के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा.
- जब तक किसी खुदरा उत्पाद दुकानों के हैंडओवर/टेकओवर की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है, तब तक पूर्व की तरह खुदरा उत्पाद दुकानों से समुचित अनुवीक्षण के साथ नियमानुसार शराब की बिक्री की जा सकेगी.
बता दें कि राज्य में खुदरा शराब बिक्री की कुल 1453 दुकानें हैं. अब तक प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए शराब की बिक्री खुद राज्य सरकार कर रही थी. अब पूर्व की तरह दुकानों की नीलामी प्रक्रिया के तहत शराब की बिक्री होगी. इस व्यवस्था से ओपन मार्केट में कंपटीशन रहेगा. इसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा. अब तक सरकार के स्तर से शराब की बिक्री होने पर रेट को लेकर मनमानी की खबरें अक्सर सामने आया करती थी.