CBI कोर्ट ने 26 साल पुराने चारा घोटाला मामले में 50 से अधिक आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि 35 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 52 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी है। बता दें, 24 जुलाई को सभी पक्षों का बयान दर्ज करने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने ये फैसला सुनाया है।
दरअसल, चारा घोटाला का यह कांड RC 48 ए/96 डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है जहां से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी। इस मामले में 124 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सीबीआई की ओर से 594 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। डोरंडा कोषागार से यह अवैध निकासी वर्ष 1990-91 और 1994-95 के दरमियान फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर की गई थी।
इसे भी पढें: 8वें रोजगार मेले में पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, 51 हजार युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र