रांची: झारखंड हाई कोर्ट से पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रार्थी को राहत देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। हालांकि बच्चू यादव फिलहाल जेल से नहीं निकाल पाएगा। अदालत से उसे धमकी देने के आरोप में जमानत मिली है लेकिन ईडी ने उस पर मनी लांड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है।
बता दें कि बच्चू यादव पर पंकज मिश्रा के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन, परिवहन करने का आरोप है। ईडी को छानबीन में पता चला है कि बच्चू यादव आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ साहिबगंज क्षेत्र में हत्या के प्रयास, रंगदारी, धमकी, आर्म्स एक्ट से संबंधित कई कांड विभिन्न थानों में दर्ज हैं।