धनबाद: पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु वाली याचिका खारिज हो गयी है. सुनवाई के बाद अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट में सुनवाई के बाद ये फैसला आया है. अदालत ने इनके बेहतर इलाज का निर्देश दिया है. इच्छा मृत्यु की अर्जी को अखिलेश कुमार की अदालत ने अस्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक धनबाद को पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद के किसी निजी अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया. इसकी पुष्टि पूर्व विधायक के वकील मोहम्मद जावेद ने की है.
अखिलेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु वाली याचिका खारिज कर दी है. इनकी याचिका अस्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक धनबाद को पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद के किसी निजी अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया है. इसकी पुष्टि पूर्व विधायक के वकील मोहम्मद जावेद ने की है.
धनबाद जिले के झरिया से पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह द्वारा मांगी गयी इच्छा मृत्यु व मौत के बाद अंग दान करने के मामले में पिछले बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में फिर सुनवाई हुई थी. संजीव सिंह के अधिवक्ता मो जावेद ने कहा था कि बेहतर इलाज उनका संवैधानिक अधिकार था, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही है. गरिमा के साथ जीने नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाये. इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने कहा कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए इस आवेदन को खारिज किया जाये. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित करने की बात कही थी.