टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की जमानत याचिका को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने आलमगीर आलम को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीएमएलए मामलों के स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। फिर जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुना दिया।
बता दें कि आलमगीर को ईडी ने टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ के बाद 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी इसी मामले में आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, आलमगीर के ओएसडी रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम की भी गिरफ़्तारी हो चुकी है। इनके ठिकानों से ईडी ने 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी बरामद की थी।
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