Pooja Singhal News: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बावजूद अभी जेल में रहना होगा। निलंबित आईएएस की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है, और न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका तात्पर्य है कि पूजा सिंघल की दुर्गापूजा जेल में ही कटेगी। पीठ ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की है। पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की. वहीं ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने पक्ष रखा।
गौरतलब है कि खूंटी जिले में हुए 18 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाला का आरोप निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर लगा है। ईडी ने 6 मई, 2022 को झारखंड की तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल सहित उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के कार्यालय और आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपये की नगदी मिली थी। पूजा सिंघल के बैंक खाते में भी सैलरी से 1 करोड़ 41 लाख रुपये ज्यादा मिले जिनका हिसाब वह नहीं दे पाईं।