मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित आईएएस Pooja SInghal को राहत के लिए फिलहाल अभी और इन्तजार करना होगा। निलंबित आईएएस की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट में पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने और ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा। अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में जहां पूजा सिंघल को बेल देने का आग्रह किया, वहीं ईडी के अधिवक्ता ने इसका पुरजोर विरोध किया।
गौरतलब है कि खूंटी जिले में हुए 18 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाला का आरोप निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर लगा है। ईडी ने 6 मई, 2022 को झारखंड की तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल सहित उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के कार्यालय और आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपये की नगदी मिली थी। पूजा सिंघल के बैंक खाते में भी सैलरी से 1 करोड़ 41 लाख रुपये ज्यादा मिले जिनका हिसाब वह नहीं दे पाईं।