झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजधानी रांची विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनावी माहौल के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है। यह निषेधाज्ञा चुनाव परिणाम आने तक जारी रहेगी। दो चरणों के मतदान के बाद 23 नवम्बर को चुनाव परिणाम आयेंगे। इसलिए निषेधाज्ञा 23 नवम्बर तक जारी रहेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
निषेधाज्ञा रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार द्वारा जारी की गयी है। डीसी कार्यालय ने बताया कि निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है जो 23 नवंबर रात 11.00 बजे तक लागू रहेगी।
चुनाव के दौरान क्या रहेगा प्रतिबंधित, किसकी होगी अनुमति?
- राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए जनसभा, जुलूस का आयोजन बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से नहीं किया जायेगा।
- जनसभा और जुलूस में अस्त्र-शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित और आंतकित करने की अनुमति नहीं होगी।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।
- इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
- शादी, बरात पार्टी, शव-यात्रा, हाट-बाजार और अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों एवं विद्यालय तथा महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगा।