जानकारी के मुताबिक, एनडीटीवी के पूर्व प्रबंध संपादक औनिंद्यो चक्रवर्ती, उर्मिलेश और अभिसार शर्मा को आतंकी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं सांस्कृतिक कार्यकर्ता सोहेल हाशमी के घर पर पुलिस ने छापा मारा। न्यूज क्लिक (News Click) के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर भी पुलिस ने रेड मारी है। साथ ही भाषा सिंह और तीस्ता के घर पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।
भाजपा ने कांग्रेस और न्यूज क्लिक पर साधा था निशाना
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त के महीने में न्यूज क्लिक (News Click)के चीन से संबंध मामले को उठाया था और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल का हिस्सा हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के लिए उनका प्यार देखा जा सकता है। वे भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे।
क्या है न्यूज क्लिक से जुड़ा मामला
गौरतलब है कि न्यूज क्लिक (News Click) एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था नोटिस जारी
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बीती 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था। जिसमें अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जिसमें जांच एजेंसी को कोई भी जबरदस्ती न करने के लिए कहा गया था।
इन धाराओं में हुआ था मामला दर्ज
इस मीडिया पोर्टल (News Click)के खिलाफ कार्रवाई होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराजी की बेंच ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।