रांची: साल 2021 में रांची के ओरमांझी में मिले सिर कटी लाश मामले में आज सजा का ऐलान कर दिया गया है। इस मामले में न्यायधीश एमजे वर्मा की अदालत ने आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को सजा सुनाई है। अदालत ने न केवल सजा सुनाई बल्कि दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। दोनों को जुर्माने की राशि के रूप में 95-95 हजार रुपए देने को कहा है। वहीं अदालत ने कहा है कि अगर दोनों जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो दोनों को एक साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। इस मामले में 25 नवंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था।
क्या था मामला
साल 2021 के जनवरी महीने के पहले हफ्ते में राजधानी रांची से सटे ओरमांझी में सिर कटी लाश मिली थी। पुलिस ने पड़ताल के बाद इसे मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में की थी। इस हत्याकांड के पीछे पुलिस ने काफी मशक्कत कर सूफिया के पति बेलाल और उसकी पत्नी शब्बो खातून को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से इस हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी। बीते 25 नवंबर को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी बेलाल और उसकी पत्नी शब्बो खातून को दोषी माना था। आज अदालत ने 30 नवंबर को दोनों को सजा सुनाई।
ऐसी है हत्याकांड की कहानी
पुलिस का दी जानकारी में बेलाल ने बताया था कि सूफिया ने उसे पहली पत्नी को छोड़ने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर उसने जेल भेजने की धमकी दी थी। बेलाल पहले आर्म्स एक्ट केस में जेल जा चुका था। सूफिया ने ही उसे जेल भेजवाया था। इससे वह नाराज था। इस केस में बेल कराने पर उसके काफी पैसे खर्च हो गये थे। सूफिया ने इस मामले को रफादफा करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन जमानत पर बाहर निकलने के बाद जब बेलाल ने सूफिया से केस उठाने को कहा, तब उसने कहा कि तुम पहली पत्नी को छोड़ दो। जब बेलाल ने कहा कि यह संभव नहीं है, तो सूफिया आक्रोशित हो गयी। उसने बेलाल को फिर से लंबे समय के लिए जेल भिजवाने की धमकी दी। बेलाल को इस बात की आशंका थी कि सूफिया उसे फिर से किसी केस में फंसा कर जेल भेज सकती है, जिसके कारण पूरा परिवार बर्बाद हो जायेगा। तब उसने पहली पत्नी शब्बो खातून के साथ मिल कर सूफिया को अपने रास्ते से हटाने की योजना तैयार की। ओरमांझी लाकर सूफिया ही हत्या कर दी।