Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के पोटका ब्लॉक में 10 साल से अधिक समय से दैनिक कर्मी के रूप में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर राधेश्याम मंडल की रिट याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए सरकार को उन्हें तुरंत नियमित करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान राधेश्याम मंडल के वकील अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि राधेश्याम 2 मार्च 2007 से पोटका ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। वे इंटरमीडिएट पास हैं और कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रशिक्षित हैं। उनके पास कंप्यूटर टीचिंग का अनुभव भी है। वकील ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पद आज के समय में महत्वपूर्ण है, भले ही यह पद स्वीकृत न हो, लेकिन 10 साल से अधिक समय से उनसे इस पद पर काम लिया जा रहा है। यह दर्शाता है कि यह पद स्वीकृत करने योग्य है।
वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें संविदा या दैनिक कर्मियों को नियमित करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सरकार को राधेश्याम मंडल को तुरंत नियमित करने या किसी अन्य विभाग में समायोजित करने का आदेश दिया।