Sahibganj News: झारखंड के साहिबगंज में हुए लगभग 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बच्चू यादव को जमानत दे दी है. बता दें कि 4 सितंबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. पूर्व की सुनवाई में मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. झारखंड हाईकोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. इसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि वह इस मामले में निर्दोष है साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है.
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